जानिए क्या किया है मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए नया काम
तीन तलाक बिल को मंजूरी
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कैबिनेट में तीन तलाक बिल को मंजूरी दी गई है। सरकार आगामी संसद सत्र में तीन तालक विधेयक पेश करेगी। बता दें कि तीन तलाक कानून के नाम से पहचाने जाने वाले मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण) विधेयक किसी भी पति को अपनी पत्नी को एकसाथ तीन बार तलाक कहकर निकाह तोड़ने से प्रतिबंधित करता है। ऐसा करने वाले को इस विधेयक में अपराधी की श्रेणी में रखे जाने की बात कही गई है। तीन तलाक विधेयक में पति को गिरफ्तार किए जाने के मुद्दे पर ही विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई थी।
16वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह बिल रद्द हो गया था।
J&K में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को आरक्षण
इसके साथ ही जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक, 2019 को मंजूरी दी है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए राहत होगी। अब वे विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीधी भर्ती, पदोन्नति और प्रवेश में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में एलओसी के पास के जिले में रहने वालों को तीन प्रतिशत का आरक्षण मिलता है। अब जम्मू, सांबा और कठुआ जिले को भी तीन फीसदी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। 435 गांव और साढे़ तीन लाख से अधिक लोगों को इस आरक्षण का फायदा मिलेगा। जारी रहेगा 200 पॉइंट रोस्टर विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट रोस्टर जारी रहेगा और यूनिवर्सिटी को ही आरक्षण लागू करने की ईकाई माना जाएगा. इसके लिए बिल लाया जाएगा. जनरल कास्ट कोटे के लिए 50+10% रिजर्वेशन को जल्द से जल्द लागू किया जायेगा |
तीन तलाक बिल को मंजूरी
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कैबिनेट में तीन तलाक बिल को मंजूरी दी गई है। सरकार आगामी संसद सत्र में तीन तालक विधेयक पेश करेगी। बता दें कि तीन तलाक कानून के नाम से पहचाने जाने वाले मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण) विधेयक किसी भी पति को अपनी पत्नी को एकसाथ तीन बार तलाक कहकर निकाह तोड़ने से प्रतिबंधित करता है। ऐसा करने वाले को इस विधेयक में अपराधी की श्रेणी में रखे जाने की बात कही गई है। तीन तलाक विधेयक में पति को गिरफ्तार किए जाने के मुद्दे पर ही विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई थी।
16वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह बिल रद्द हो गया था।
J&K में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को आरक्षण
इसके साथ ही जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक, 2019 को मंजूरी दी है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए राहत होगी। अब वे विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीधी भर्ती, पदोन्नति और प्रवेश में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में एलओसी के पास के जिले में रहने वालों को तीन प्रतिशत का आरक्षण मिलता है। अब जम्मू, सांबा और कठुआ जिले को भी तीन फीसदी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। 435 गांव और साढे़ तीन लाख से अधिक लोगों को इस आरक्षण का फायदा मिलेगा। जारी रहेगा 200 पॉइंट रोस्टर विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट रोस्टर जारी रहेगा और यूनिवर्सिटी को ही आरक्षण लागू करने की ईकाई माना जाएगा. इसके लिए बिल लाया जाएगा. जनरल कास्ट कोटे के लिए 50+10% रिजर्वेशन को जल्द से जल्द लागू किया जायेगा |
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